यहां 7 दिनों में मिलेगा लर्निंग और 10 दिनों में पर्मानेंट DL, सरकार ने तय की 37 सर्विसेज की टाइम लाइन
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Dec 26, 2022 12:56 PM IST
Driving Licence: प्रदेश के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने परिवहन विभाग (Transport Deapartment) की 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की है. राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत यह फैसला लिया है.
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7 दिन में मिलेगा लर्निंग लाइसेंस
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देरी होने पर लगेगा जुर्माना
तय समय सीमा के अंदर अगर परिवहन विभाग से जुड़े काम नहीं किए गए तो अब जुर्माना लगेगा. डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन में देना होगा. वहीं NOC, ओनरशिप ट्रांसफर, हाइपोथेकेशन से संबंधित सर्विसेज, एड्रेस परिवर्तन 7 दिन में होगा. गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेश 15 दिन में और वाहन परिवर्तन व रूपांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलाव 10 दिनों में होगा.
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